कोटद्वार-पौड़ी

खाद्य सुरक्षा विभाग ने खाद्य पदार्थाें के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे

Spread the love
Backup_of_Backup_of_add

जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी। जिलाधिकारी गढ़वाल डॉ. विजय कुमार जोगदण्डे की अध्यक्षता में गुरूवार को विकास भवन सभागार पौड़ी में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिला सलाहकार समिति खाद्य सुरक्षा की बैठक आहूत की गयी। जिलाधिकारी ने खाद्य सुरक्षा हेतु जन जागरण के साथ अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने के सख्त निर्देश दिये। जिससे जनमानस को सुरक्षित एवं स्वस्थ्यकारी शुद्ध खाद्य उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि आगामी त्योहारों को देखते हुए बाजारों में खाद्य पदार्थों के सैंपल लें तथा लैब में जांच के लिये भेजे। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जिन-जिन मंदिरों में लगातार भंडारों का आयोजन होता है, उसकी जानकरी पूर्व में ही लें और खाद्य सुरक्षा विभाग को उसकी जानकारी दे, जिससे समय पर जांच की जा सके और फूड प्वाइंजनिंग से रोका जा सकेगा।
जिलाधिकारी डॉ. जोगदण्डे ने सम्बन्धित अधिकारी से इस वर्ष किये गए सैम्पलों की जानकारी ली। उन्होंने निर्देशित किया कि जनपद में समय-समय पर समस्त दुकानों से मिठाई, तेल, बिस्किट, जेम, अचार सहित अन्य खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर लैब को भेजना सुनिश्चिश्चत करें। उन्होंने जिला अभिहित अधिकारी पौड़ी को निर्देशित किया है कि सभी दुकानदारों को कहे कि वह पक्के बिल पर सामान खरीदे तथा नियमित रूप से खाद्य सामानों की सैम्पलिंग व जांच करें। उन्होंने कहा कि श्रीनगर और कोटद्वार में स्लॉटर हाउस शुरू करवाना सुनिश्चित करें। जनपद पौड़ी में संचालित होने वाली मेसो का भी समय-समय पर जांच करें, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य में भी कोई प्रभाव न पड़े। उन्होंने खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण की नयी पहल हाईजीन रेटिंग के बारे में होटल एसोसिएशन को सम्मिलित कर प्रोत्साहित करने को कहा। उन्होंने जनपद में लोगों द्वारा किये गए खाद्य पदार्थ हेतु रजिस्ट्रेशन की जानकारी भी ली।
बैठक में समिति के सचिव/अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा पौड़ी प्रमोद सिंह रावत ने खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही की जानकारी देते हुए बताया कि न्याय निर्णयन अधिकारी/अपर जिला अधिकारी कार्यालय में 32 वाद दायर हैं, जिसमें 26 वाद अधोमानक तथा 6 वाद मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ पर दायर किये गये। जबकि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में 4 वाद दायर हैं। वर्ष 2020-21 में 10 वाद का निर्णय हुआ, जिसमें 13 लाख 80 हजार रूपये जुर्माना अध्यारोपित हुआ। उन्होंने कहा कि खाद्य लाइसेंस की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, कोई भी खाद्य कारोबारकर्ता विभाग की ऑनलाइन सेवा के द्वारा वांछित अभिलेखों के साथ आवेदन कर सकता है। क्लीन स्ट्रीट फूड कार्यक्रम के लिए लक्ष्मण झूला/स्वर्गाश्रम क्षेत्र को प्रस्तावित किया गया है। फैस फूट एण्ड वेजिटेबल मार्केट के लिए लैंसडाउन व स्वर्गाश्रम लक्ष्मण झूला क्षेत्र चिन्हित किये गये है। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रशान्त कुमार आर्य, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. मनोज शर्मा, मुख्य उद्यान अधिकारी डॉ. नरेंद्र कुमार, मुख्य शिक्षा अधिकारी मदन सिंह रावत, महाप्रबन्धक उद्योग मृत्युजय सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी केएस कोहली, मुख्य कृषि अधिकारी देवेन्द्र सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी जितेंद्र कुमार, थाना अध्यक्ष विनोद सिंह गुसांई, व्यापार सभा अध्यक्ष हेमेंद्र सिंह नेगी, सचिव देवेंद्र सिंह रावत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी रचना लाल, बलवंत चौहान, मानसी आदि उपस्थित रहे।

स्कूल कैंटीनों के भोजन गुणवत्ता की जांच पर जोर दिया
पौड़ी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने सार्वजनिक भण्डारों में स्वच्छता व सुरक्षित भोजन के लिए जागरूकता कार्यक्रम किये जाने की सलाह दी। साथ ही स्कूल कैंटीनों के भोजन गुणवत्ता की जांच पर जोर दिया। समिति द्वारा पौड़ी में भी फैस फूट एण्ड वेजिटेबल मार्केट विकसित किये जाने की सहमति दी गयी। व्यापार मंडल अध्यक्ष ने कोविड के कारण प्रभावित हुये खाद्य कारोबारियों की समस्याओं को समिति के समक्ष रखा। भविष्य की कार्य योजना में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत विशेष अभियान चलाये जायेगें व भोग कार्यक्रम अन्तर्गत प्रस्तावित श्री सिद्धबली मन्दिर कोटद्वार का प्रमाणीकरण किया जायेगा। खाद्य सुरक्षा के विषय में जन जागरूता हेतु खाद्य कारोबारियो के लिए फोसटैक प्रशिक्षण व ईट राईट स्कूल व कैम्पस के लिए मुख्य शिक्षा अधिकारी के सहयोग से जनपद के स्कूलों में कार्यक्रम किये जायेगें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!