उत्तराखंड

एक जुलाई को 18 साल की आयु पूरी करने वाले बन सकते वोटर

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देहरादून। एक जुलाई को जिन युवाओं की उम्र 18 वर्ष होने वाली है वह वोटर बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही जिनके नाम वोटर लिस्ट में गलत हैं या किसी तरह का परिवर्तन वोटर कार्ड में करवाना चाहते हैं, वह भी आवेदन कर सकते हैं।
डीएम सोनिका ने बताया कि फोटोयुक्त विधानसभा निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य के लिए इस साल चार तिथियां नियत की गई हैं। इसमें एक जनवरी, एक अप्रैल के साथ ही एक जुलाई और एक अक्तूबर भी शामिल हैं। बताया कि तिमाही अर्हता तिथि के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य गतिमान है। जो युवा एक जुलाई को 18 वर्ष या इससे अधिक की आयु पूर्ण कर रहे हैं, वे एक रंगीन पासपोर्ट साइज की फोटो, आयु एवं पते का प्रमाण समेत प्रारूप-6 द्वारा वोट लिस्ट में नाम दर्ज करवा सकते है। इसके साथ ही नाम हटाने, स्थान परिवर्तन भी करवा सकते हैं। आवेदन बीएलओ, तहसील कार्यालय और जिला निर्वाचन कार्यालय देहरादून में कर सकते हैं। इसके साथ ही अनलाइन आवेदन वोटर हेल्पलाइन ऐपध्ूूू़दअ‍ेच़पद के माध्यम से कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर-1950 एवं कार्यालय दूरभाष नंबर 0135-2624216 पर संपर्क कर जानकारी ले सकते हैं।

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