बिग ब्रेकिंग

डीजीपी का पुतला फूंकने जा रहे आप कार्यकर्ताओं पर मुकदमें दर्ज

Spread the love
Backup_of_Backup_of_add

जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार। नगर निगम क्षेत्र में बिगड़ रही कानून व्यवस्था के विरोध में मंगलवार को डीजीपी का पुतला फूंकने जा रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की पुलिस से जमकर झड़प हुई। पुलिस कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती थाने लाकर उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 151 में मुकदमें दर्ज कर दिए। पुलिस की इस कार्यवाही से आप कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त है। आप के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद वर्मा ने संवैधानिक तरीके से लालबत्ती चौराहे से पुलिस प्रशासन के विरोध में रैली निकालकर प्रदर्शन कर रहे थे। एमवीएक्ट के तहत पुलिस गलियोें में चालान कर रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस एमवीएक्ट के तहत तो चालान कर रही है, लेकिन नशे के कारोबार पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। अवैध खनन के कारण कई युवक अपनी जान गंवा चुके है, लेकिन पुलिस इनके खिलाफ कार्यवाही नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि जनता की आवाज उठाने पर उन्हें जेल जाना पड़ेगा तो वह जेल जाने को भी तैयार है।
आप कार्यकत्र्ता एक गधे के गले में डीजीपी के नाम की पट्टिका टांगी हुई थी व पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। गोविंद नगर से शुरू हुआ जुलूस जैसे ही झंडाचौक पर पहुंचा, पुलिस क्षेत्राधिकारी अनिल जोशी मय फोर्स मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से जुलूस की अनुमति दिखाने को कहा। इस दौरान पुलिस व प्रदर्शनकारियों के मध्य काफी बहस हुई। कार्यकत्र्ताओं का कहना था कि क्षेत्र में अन्य दिनों में भी जुलूस-प्रदर्शन होते हैं। लेकिन, उस दौरान पुलिस को अनुमति देखने की याद नहीं आती। आप कार्यकत्र्ता लचर कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं तो पुलिस को अनुमति की याद आ गई। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस कार्यकत्र्ताओं का उत्पीड़न कर रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि कोटद्वार में नशे का कारोबार और अवैध खनन धड़ल्ले से चल रहा है और पुलिस गली-मोहल्लों में चालान करने में व्यस्त है। आप नेता अरविंद वर्मा ने कहा कि पुलिस के अधिकारियों से कई बार कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की जा चुकी है, लेकिन अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, इसलिए जनहित में आप कार्यकर्ताओं ने डीजीपी का पुतला फूंकने का निर्णय लिया। उधर, सीओ अनिल जोशी ने बताया कि बिना अनुमति के जुलूस निकालना पूरी तरह गलत है। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने बताया कि प्रदर्शनकारियों के पास जुलूस की कोई अनुमति नहीं थी। बताया कि मामले में अरविंद वर्मा, महिताब रावत, जीवन सिंह जलाल, रचना रावत व हर्षिता के खिलाफ शांति भंग की धारा 151 के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। बाद में उपजिलाधिकारी न्यायालय से सभी को जमानत पर रिहा कर दिया गया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!