उत्तराखंड

छात्रा से दुष्कर्म के मामले में युवक को 20 साल की सजा

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हल्द्वानी। छात्रा से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने एक युवक को 20 साल की सजा सुनाई है। इसी छात्रा से टेड़छाड़ में दूसरे युवक को तीन साल की सजा हुई है। सितंबर 2021 को रामपुर रोड निवासी एक महिला ने स्कूल गई नाबालिग बेटी के लापता होने की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई थी। दो दिन बाद छात्रा बदहवास हालत में रोडवेज के पास मिली थी। पूछताछ में छात्रा ने बताया कि 16 सितंबर को उसका परिचित दीपक अधिकारी उसे नैनीताल ले गया था। आरोपी मूल रूप से रानीखेत के रतगल, क्वाली निवासी है। आरोपी ने एक होटल में उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसे हल्द्वानी के पार्क में छोड़ गया। वनभूलपुरा निवासी हैदर अली वहां पहुंचा और मदद्गार बनकर अटो में काठगोदाम की तरफ ले गया। जहां उसके साथ अश्लील हरकतें कीं। विरोध पर आरोपी ने उसे रोडवेज बस अड्डे पर छोड़ दिया। एक महिला यात्री की सूचना पर पुलिस ने किशोरी से पूछताछ की। इसके बाद परिजनों के हवाले कर दिया। पीड़िता की ओर से पैरवी कर रहे लोक अभियोजक पक्सो कोर्ट नवीन चंद्र जोशी ने 9 गवाह पेश किए। सबूतों व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर विशेष न्यायाधीश पक्सो कोर्ट नंदन सिंह ने दुष्कर्म में दीपक अधिकारी को 20 वर्ष कैद और 25 हजार रुपये व टेड़छाड़ में हैदर को 3 साल कैद और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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