चरस तस्करी के आरोपी को 12 साल का कठोर कारावास
बागेश्वर (आरएनएस)। विशेष सत्र न्यायाधीश आरके खुल्बे ने चरस तस्करी के एक आरोपी को 12 साल का कठोर कारोवास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माने से भी दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। घटनाकक्रम के अनुसार 22 दिसंबर 2020 को कोतवाली पुलिस में तैनात एसआई जीवन सिंह चुफाल पुलिस कर्मियों के साथ गश्त पर थे। जब वह बिलौना के गड़िया गांव पुल पर थे तभी मुखबिर ने उन्हें एआरटीओ कार्यालय के पास एक व्यक्ति के पास चरस होने की सूचना दी। एआरटीओ कार्यालय से 100 मीटर आगे मुखबिर के बताए हुलिये वाले व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ लिया। पूछने पर उसने अपना नाम 20 वर्षीय जगदीश कोरंगा पुत्र लाल सिंह कोरंगा निवासी लीली कपकोट बताया। उसके पीठ पर लगे पिट्ठू पर चरस होने की बात स्वीकारी। वह चरस बेचेने जा रहा था। पुलिस से बचने के लिए कभी पैदल तो कभी वाहन बदल-बदल कर हल्द्वानी जा रहा था। पुलिस स उपधीक्षक के समक्ष उसकी तलाशी ली गई। उसके पास छह किलो,470 ग्राम चरस बरामद हुई। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। मामला न्यायालय में पहुंचा। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता गोविंद बल्लभ उपाध्याय तथा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंचल सिंह ने दस गवाह न्यायालय में पेश किए। गवाहों को सुनने तथा पत्रावली का अवलोकन करने के बाद न्यायाधीश खुल्बे ने आरोपी को दोषसिद्घ पाया और 12 साल की सजा सुनाई है।