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अंकिता भंडारी हत्याकांड : वकीलों ने किया केस लड़ने से मना, कोर्ट में सुनवाई टली

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जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार : अंकिता भंडारी हत्यकांडा में वकीलों के भारी विरोध के बीच बुधवार को हत्यारोपियों की कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई। वकीलों ने अंकिता के हत्यारोपियों का केस लड़ने से मना कर दिया। वनंतरा रिजॉर्ट के मालिक और भाजपा नेता के बेटे पुलकित आर्य सहित दो हत्यारोपियों को पुलिस ने 23 सितंबर को गिरफ्तार किया था।
हत्यारोपियों को गिरफ्तारी के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था, जिसके बाद प्रदेशभर में प्रदर्शन कर रहे रहे लोगों ने पुलिस रिमांड नहीं मिलने पर कई सवाल उठाए थे। हत्यारोपियों की न्यायिक हिरासत 6 अक्तूबर को खत्म हो रही है। मालूम हो कि कोटद्वार बार एसोसिएशन ने प्रदेश की बेटी अंकिता भंडारी के हत्यारों की पैरवी नहीं करने का निर्णय लिया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय पंत ने कहा कि अंकिता हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है और यह दिल दहलाने वाला हादसा है। उन्होंने कहा कि सभी अधिवक्ता अंकिता के परिवार के साथ हैं और सभी मिलकर यह प्रयास करेंगे कि अंकिता के परिवार को शीघ्र इंसाफ मिले। वकीलों का कहना था कि कि देवभूमि में ऐसे हादसे होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और दोषियों को ऐसा दंड मिलना चाहिए जो पूरे देश में एक नजीर बन सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को अंकिता के परिवार की हरसंभव सहायता के लिए आगे आना चाहिए। मौके पर इस मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करने की मांग भी की गई थी।

आरोपियों की जमानत अर्जी पर नहीं हुई सुनवाई
जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार : बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड के मामले में आरोपी पक्ष की ओर से लगाई गई जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से सिविल जज जूनियर डिवीज़न (प्रथम श्रेणी) को प्रार्थना पत्र देकर कहा गया कि अभी एसआईटी ने जांच से संबंधित सम्पूर्ण दस्तावेज जमा नहीं किये हैं इसलिए बेल पर सुनवाई न की जाए। शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र रावत ने बताया कि कोर्ट ने अभियोजन पक्ष का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए सुनवाई को अग्रिम तिथि तक टाल दिया है। उन्होंने बताया कि कोर्ट की तरफ से आरोपियों के लिये नियुक्त किये गए रिमांड एडवोकेट ने भी इस मामले में अपना वकालतनामा वापस ले लिया है।

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