धोखाधड़ी के आरोपी की जमानत याचिका खारिज
अल्मोड़ा। जिला सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदातल ने धोखाधड़ी और गबन के एक मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज की। आरोपी प्रदीप कुमार अस्थाना पुत्र कैलाश नाथ अस्थाना निवासी अलीगंज लखनऊ मूल रूप से जौनपुर उत्तर-प्रदेश का रहने वाला है। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि जमानत याचिका की सुनवाई वर्चुअल माध्यस से हुई है। वादी मुकदमा भूपेंद्र सिंह नेगी निवासी सोमेश्वर अल्मोड़ा ने थाना सोमेश्वर में एक तहरीर इस आशय से दी कि आरोपी प्रदीप कुमार अस्थाना कैमुना कॉपरेटिव सोसायटी लिमिटेड के नाम से बीथ्री आरोही कम्पोलेक्स अलीगंज लखनऊ में स्थापित होना एवं उक्त सोसायटी की ओर से सोमेश्वर शाखा में विभिन्न स्कीमों के माध्यम से 742 निवसकों की ओर से 90 लाख रुपये जमा किया गया था। जिसमें कुछ राशि का सोसायटी की ओर निवेशकों को भुगतान किया गया था। लेकिन बकाया 55 लाख 66 हजार 824 रुपया हडप लिया गया। जिसके मामले को लेकर सोमेश्वर थाने में उक्त सोसायटी के खिलाफ तहरीर सौंपी गई। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की। अभियोजन की ओर से जमानत का घोर विरोध किया गया। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिसीलन कर न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज की।