बाण गंगा नदी में अवैध खनन मामले में हाईकोर्ट ने राज्य व केन्द्र सरकार से मांगा जवाब
नैनीताल। हाईकोर्ट ने हरिद्वार जिले के तहसील लक्सर अंतर्गत बाण गंगा नदी स्थित पंचेश्वर मंदिर घाट में अवैध खनन को लेकर दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। मामले में कोर्ट ने खनन स्वामी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद नियत की है।
शुक्रवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति नारायण सिंह धानिक की खंडपीठ में लक्सर निवासी एम सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा कि बाड़ गंगा में धड़ल्ले से अवैध खनन किया जा रहा है। खनन के लिए पेडों का कटान भी किया गया है और गंगा नदी के तट को खनन के उपयोग में लाई गई भारी मशीनों से पर्यावरण को हानि पहुँचाई जा रही है। इस पर रोक लगाई जाए। मामले में कोर्ट ने खनन स्वामी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।