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डीआईजी गढ़वाल पौड़ी गार्ड को बंदरों से पेड़ की रखवाली के आदेश: शिकायत पहुंची डीजीपी उत्तराखण्ड को

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जयन्त प्रतिनिधि।
देहरादून।
यूपी के पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर तथा एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर ने डीआईजी पौड़ी गढ़वाल के आवास पर सुरक्षा गार्ड को बंदरों से सेव के फलदार पेड़ को बचाने के आदेश की शिकायत की है। शिकायत की प्रति ई-मेल से दैनिक जयन्त को भेजी है। डीजीपी उत्तराखंड सहित अन्य को भेजी अपनी शिकायत में उन्होंने कहा कि डीआईजी पौड़ी गढ़वाल कार्यालय के डिप्टी एसपी द्वारा प्रतिसार निरीक्षक पौड़ी गढ़वाल को भेजे आदेश 14 जून 2021 में कहा गया है कि डीआईजी के आवास पर सेब का एक फलदार पेड़ है। सुरक्षाकर्मियों को यह आदेश दिया जाये कि वे इस पेड़ की सुरक्षा में कोई लापरवाही नहीं बरतें और बंदरों से सेब को बचाने का प्रयास करें। ऐसा नहीं होने पर सुरक्षाकर्मियों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। अमिताभ और नूतन ने कहा कि इस प्रकार का आदेश प्रशासनिक एवं नैतिक दृष्टि से पूर्णतया गलत है। गार्ड ड्यूटी का काम पेड़ों के फल की रक्षा नहीं होता है। वैसे भी ये फल अधिकारी के निजी प्रयोग में आते हैं, जिसके लिए सरकारी गार्ड की ड्यूटी लिया जाना गलत है। साथ ही इस संबंध में दंड की धमकी देना और अधिक गलत है। उन्होंने डीजीपी उत्तराखंड को डीआईजी पौड़ी गढ़वाल को इस प्रकार का अनुचित आदेश देने के संबंध में चेतावनी देने की मांग की है। 

सेवा में,

डीजीपी,
उत्तराखंड,
देहरादून

विषय- डीआईजी गढ़वाल आवास के गार्ड को बंदरों से पेड़ की रखवाली के आदेश विषयक

महोदय,
कृपया डीआईजी गढ़वाल कार्यालय के पुलिस उपाधीक्षक द्वारा मिर्गत आदेश संख्या सीओजी-आन्किक/मेमो-2021 दिनांक 14/06/2021 (प्रतिलिपि संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें.

इस आदेश में डिप्टी एसपी द्वारा प्रतिसार निरीक्षक पौड़ी गढ़वाल को कहा गया है कि डीआईजी के आवास पर सेव का एक फलदार पेड़ है. सुरक्षाकर्मियों को यह आदेश दिया जाये कि वे इस पेड़ की सुरक्षा में कोई लापरवाही नहीं बरतें और बंदरों से सेव को बचाने का प्रयास करें. ऐसा नहीं होने पर सुरक्षाकर्मियों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी.

इस प्रकार का आदेश प्रशासनिक एवं नैतिक दृष्टि से पूर्णतया गलत है. गार्ड ड्यूटी का काम पेड़ों के फल की रक्षा नहीं होता है. वैसे भी ये फल अधिकारी के निजी प्रयोग में आते हैं, जिसके लिए सरकारी गार्ड की ड्यूटी लिया जाना गलत है. साथ ही इस संबंध में दंड की धमकी देना और अधिक गलत है.

अतः कृपया डीआईजी पौड़ी गढ़वाल को इस प्रकार का अनुचित आदेश देने के संबंध में चेतावनी देने की कृपा करें, ताकि इससे विभाग में अन्य लोगों को भी इससे सीख मिले तथा उनपर भी सही सन्देश जाये एवं भविष्य में सरकारी संसाधनों के निजी/अनुचित प्रयोग की संभावना पर विराम लगे.

भवदीय,
पत्र संख्या- NT/Complaint/129/2021
दिनांक- 26/06/2021 (अमिताभ ठाकुर) (डॉ नूतन ठाकुर) 5/426, विराम खंड,
गोमतीनगर, लखनऊ
# 094155-34525

प्रतिलिपि- प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखंड को कृपया आवश्यक कार्यवाही हेतु

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