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देश छोड़कर नहीं जा पाएंगे पूर्व पीएम महिंद्रा राजपक्षे, कोर्ट ने लगाई रोक

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श्रीलंका, एजेंसी। श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के देश छोड़ने पर शीर्ष अदालत ने रोक लगा दी है। श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी किया। जिसमें पूर्व पीएम महिंदा राजपक्षे और पूर्व मंत्री बासिल राजपक्षे को 28 जुलाई तक बिना अनुमति के देश छोड़ने पर रोक लगा दी है। केंद्रीय बैंक के दो पूर्व गवर्नरों सहित तीन अन्य पूर्व अधिकारियों ने एक समूह ट्वीट में कहा कि कोर्ट की अनुमति के बिना 28 जुलाई तक देश से बाहर यात्रा नहीं कर सकते हैं। गौरतलब है कि गोटाबाया राजपक्षे के राष्ट्रपति पद पर रहते हुए देश छोड़कर भाग जाने के बाद अदालत अब हरकत में आई है।
राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मालदीव से सिंगापुर पहुंचने के बाद उन्होंने संसद के स्पीकर महिंदा यापा अभयवर्धने को मेल के जरिए अपना त्यागपत्र भेजा। वहीं कोलंबो में तनाव की स्थिति बनी हुई है। जिसको देखते हुए संसद के बाहर टैंक तैनात किए गए हैं।
प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री आवास समेत कुछ मुख्य प्रशासनिक भवनों को खाली कर दिया है। स्पीकर के मीडिया सचिव इंदुनील अभयवर्धने ने बताया कि सिंगापुर स्थित श्रीलंका के उच्चायोग के माध्यम से राष्ट्रपति राजपक्षे का इस्तीफा मिला है। सत्यापन प्रक्रिया और कानूनी औपचारिकता के बाद इसकी घोषणा की जाएगी। स्पीकर राष्ट्रपति के मूल हस्ताक्षर देखना चाहते हैं।
गोटाबाया राजपक्षे अपनी पत्नी और दो सुरक्षा अधिकारियों के साथ मालदीव से सऊदी अरब एयरलाइंस की उड़ान से गुरुवार शाम सिंगापुर पहुंचे। एक यात्री ने कहा कि सिंगापुर हवाईअड्डे से भारी सुरक्षा के बीच काली गाड़ियों में राजपक्षे को ले जाया गया।

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