कोटद्वार-पौड़ी

कोटद्वार में पूर्व सैनिकों की सोसइटी की38.80 लाख की बैंक एफडी सीज

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जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार। जिला सहायक निबन्धक सहकारी समितियां उत्तराखण्ड पौड़ी गढ़वाल ने गढ़वाल सैनिक सहकारी समिति लिमिटेड कोटद्वार के खाते में फिक्स डिपोजिट में पांच एफडी के रूप में जमा 38,80,684 रूपये की धनराशि की निकासी पर रोक लगा दी है। पौड़ी गढ़वाल के जिला सहायक निधन्धक ने शाखा प्रबन्धक जिला
सहकारी बैंक कोटद्वार को पत्र भेजकर कहा कि गढ़वाल सैनिक सहकारी समिति लिमिटेड कोटद्वार के खाते में 38,80,684 रूपये फिक्स डिपोजिट में पांच एफडी के रूप में जमा है। उन्होंने कहा कि उक्त समिति की जांच गतिमान है। अग्रमि आदेशों तक समिति के एफडीआर खातों से किसी भी प्रकार की धनराशि का निष्कासन न किया जाय। यदि उक्त एफडी परिपक्व होती हैं तो उनका नवीनीकरण कर दिया जाय, परन्तु इनसे किसी भी प्रकार की धनराशि का निष्कासन न किया जाय।
पूर्व सैनिक सेवा परिषद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कैप्टन सीपी डोबरियाल ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि कार्यालय निबन्धक सहकारी समितियां उत्तराखण्ड के आदेशानुसार गढ़वाल सैनिक सहकारी समिति लिमिटेड कोटद्वार में निबन्धक द्वारा इस समिति के अभिलेखों की जांच के संदर्भ में निबन्धक सहकारी समिति देहरादून
के मध्य वीडियो कॉलिंग के माध्यम से ऑनलाइन वार्ता की गई। सीपी डोबरियाल ने बताया कि उक्त समिति 1965 में सैनिकों के कल्याण व पुर्नवास के तहत सैनिक विश्राम घर में खोली गई थी। सैनिक विश्राम घर कोटद्वार में उक्त समिति के द्वारा पांच दुकानें खोली गई थी। जिसमें से एक दुकान सहकारी सस्ते गले की भी खोली गई थी। सरकार द्वारा रिहायती दर से पूर्व व सेवारत सैनिकों को घरेलू उपयोगी सामान चीनी, राशन कपड़ा व अन्य वस्तुएं राशन कार्ड से दी जाती थी। जिला
पूर्ति अधिकारी के द्वारा उक्त दुकान को सरकारी दर पर सामान दिलाया जाता था। 1996 में कतिपय कारणों से सभी दुकानें बंद हो गई। हजारों सैनिकों के लाखों रूपये इस समिति के जिला सहकारी बैंक कोटद्वार में पड़ा है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में समिति के खाते में 38,80,684 रूपये फिक्स डिपोजिट के रूप में पांच एफडी है। प्रधानमंत्री कार्यालय नई दिल्ली से प्राप्त ई-मेल की जानकारी में बताया गया कि कार्यालय जिला सहायक निबन्धक सहकारी समितियां उत्तराखण्ड ने उक्त खाते के लेन-देन पर रोक लगा दी है।  अब उक्त संथ्साा के अभिलेखों की गहन जांच सहायक निबन्धक जिला पौड़ी द्वारा की जायेगी।

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