उत्तराखंड

हिट एंड रन कानून के संदर्भ में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा

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हल्द्वानी। देवभूमि ट्रक ओनर्स वेलफेयर महासंघ ने सरकार द्वारा पारित हिट एंड रन कानून के संदर्भ में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। महासंघ ने नए कानून के दुरुपयोग होने की संभावना व्यक्त करते हुए कहा कि इस स्थिति में अगर ट्रक चालक दुर्घटनास्थल पर मौजूद रहता है तो उसे उसकी जान का खतरा हो सकता है। क्योंकि भीड़ ट्रक चालक के ऊपर हमला कर सकती है और नए कानून में ट्रक चालक को 7 लाख रुपये जुर्माना एवं 10 वर्ष की सजा का प्रावधान दिया गया है। जिस ट्रक चालक की मासिक वेतन 18000 रुपये है। इस स्थिति में वह किस प्रकार से 10 वर्ष की सजा और लाखों रुपया जुर्माना भर पाएगा। ट्रांसपोर्ट ने कहा कि वर्तमान में हमारे पास बहुत कम ट्रक चालक हैं और कानून के आने से ट्रक चालक इस व्यवसाय को छोड़कर अन्य कामों को करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। जिससे ट्रांसपोर्ट व्यवसाय खतरे में पड़ने की आशंका है। इसलिए सरकार से मांग है की उपरोक्त कानून में संशोधन या पुनर्विचार करे। यहां महासंघ अध्यक्ष राकेश जोशी, डीके शर्मा, चंदन नैनवाल, राजेश नयोलिया, आशु सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

 

 

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