नाबालिक का विवाह रुकवाया
पिथौरागढ़। बेरीनाग के भट्टीइजर ग्राम पंचायत मनगढ़ पट्टी डुंगरिपन्त तहसील बेरीनाग जिला पिथौरागढ़ कु0 काजल पुत्री मेहर राम ग्राम वाली का नाबालिग शादी की जानकारी मिली। इस पर प्रशासन मौके पर पहुचा और जब जानकारी ली गयी तो लड़की की उम्र 16 साल निकली। प्रशासन ने विवाह को रोक दिया गया। बताया जा रहा है कि 10 दिसंबर को बोराआगर बारात जानी थी। नायब तहसीलदार हिमाशु जोशी ने बताया कि -जन्मकुंडली /चिह्न की डेट से नही बल्कि सर्टिफिकेट हाइस्कूल/आधार कार्ड आदि के आधार पर उम्र कानूनी रूप से तय मानी है लेकिन सार्टीफिकेट के अनुसार लडकी की आयु 16 वर्ष ही थी मौके पर विवाह को रोक दिया गया है। उन्होने कहा कि शादी हेतु न्यूनतम उम्र लड़की 18 व लड़का 21 वर्ष का होना अनिवार्य है। मौके पर तहसीलदार हिमाशु जोशी, सुरेंद्र बिष्ट और कानूनगो पुरन गिरी आदि मौजूद रहे।