उत्तराखंड में लागू हुआ नाईट कफ्र्यू
– रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा कफ्र्यू
जयन्त प्रतिनिधि।
देहरादून : उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामले और ओमिक्रोन के खतरे को देखते हुए सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। इसके चलते सरकार ने राज्य में नाइट कफ्र्यू लगा दिया है। यह कफ्र्यू रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा। केवल आवश्यक सेवाओं को आवागमन की अनुमति दी जाएगी।
देश के साथ ही उत्तराखंड में भी कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। इसी के चलते सरकार ने यहां नाइट कफ्र्यू लगा दिया है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस कदम से काफी हद तक कोरोना पर नियंत्रण पाया जा सकेगा।
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नए साल के जश्न पर कोरोना का साया
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने एहतियातन नाईट कफ्र्यू का फैसला लिया है। हालांकि, अभी यह नहीं बताया गया है कि यह नाईट कफ्र्यू कब तक जारी रहेगा। जिससे नए साल के जश्न पर भी कोरोना का साया मंडराने लगा है। यदि नए साल के दिन भी नाईट कफ्र्यू जारी रहता है तो युवा 31 की पार्टी अपने-अपने घरों पर ही मनाएंगे।
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यह है नाइट कफ्र्यू की गाइडलाइन
– उत्तराखंड में नाइट कफ्र्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान केवल जरूरी सेवाओं को आवागमन की अनुमति होगी।
– समस्त स्वास्थ्य सेवाएं (आयुष सहित) 24 घंटे संचालित रहेंगी।
– सभी चिकित्सा कर्मियों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य अस्पताल सहायता सेवाओं के लिए परिवहन की अनुमति 24 घंटे और सातों दिन रहेगी।
– तेल और गैस क्षेत्र, जिसमें उत्पादों का उत्पादन, परिवहन, वितरण, भंडारण और फुटकर बिक्री शामिल है जैसे-पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेज, रसोई गैस आदि को भी आवाजाही की अनुमति रहेगी।
– पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट खुले रहेंगे।
– राज्य स्तर पर बिजली का उत्पादन, पारेषण और वितरण सेवाएं चालू रहेंगी।
– डाकघरों सहित डाक सेवाएं चलती रहेंगी।
– दूरसंचार इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण और केबल सेवाएं/ डीटीएच और ऑप्टिकल फाइबर सेवाएं संचालित रहेंगी।
– कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवाएं संचालित रहेंगी।
– सार्वजनिक परिवहन का राज्य के अंदर और बाहरी राज्यों से आवागमन राज्य परिवहन विभाग की ओर से पूर्व में जारी एसओपी के अधीन जारी रहेगा।
– सभी मालवाहक वाहनों (लदे हुए अथवा खाली) को राज्य और अंतरराज्यीय आवागमन के साथ सामग्री के परिवहन तथा लोड करने/ उतराने की अनुमति 247 रहेगी।
– सामग्री के आवागमन के लिए राज्य एवं अंतरराज्यीय आयात-निर्यात आवागमन की अनुमति 24 घंटे रहेगी।
– सभी माल वाहन वाहनों को सामग्री लोड या अनलोड करने की अनुमति होगी एवं समस्त होलसेलर/रिटेलर दुकानों को गोदामों से सामान को लोड करने और उतारने की दैनिक रूप से 24 7 अनुमति रहेगी।
– रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों से एयरपोर्ट बसों, टैक्सियों और आटो रिक्शा आदि यात्री वाहनों को वैध यात्रा दस्तावेजों (जैसे टिकट) को प्रदर्शित करने पर ही आवागमन की अनुमति 24 7 रहेगी।
– विक्रम, आटो और टैक्सी को यात्रा की अनुमति 24 7 रहेगी।
– प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्यों को वैध आइडी कार्ड के साथ एसओपी और कोविड प्रोटोकाल के अनुसार वाहनों में जाने की अनुमति 24 7 रहेगी।
– आवश्यक सेवाओं, आपातकालीन और कोविड-19, प्रबंधन में शामिल सरकार/ स्थानीय निकायों या अधिकृत संगठन के सभी वाहनों को चलने की अनुमति 24 7 रहेगी।
– निजी वाहनों से आवागमन के लिए वैध आइडी के साथ आकस्मिक कारणों के लिए अनुमति 24 7 रहेगी।
– जिला प्रशासन इस बात की निगरानी करेगा कि उद्योगों की ओर से उनके संचालन में एसओपी का सख्ती से पालन किया जा रहा है एवं औद्योगिक इकाई और कॉरपोरेट के प्रमुख इस संबंध में जिला प्रशासन को नियमित रूप से अवगत कराएंगे।