उत्तराखंड

बीमा कंपनी को साढ़े चार लाख के भुगतान का आदेश

Spread the love
Backup_of_Backup_of_add

नैनीताल। जिला उपभोक्ता फोरम में हल्द्वानी निवासी हर्षित रौतेला बनाम स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी के मामले में सुनवाई हुई। फोरम ने विपक्षी बीमा कंपनी को सेवा में कमी व अनुचित व्यापार व व्यवहार का दोषी पाया है। बीमा कंपनी को आदेश दिया है, कि वे डेढ़ माह के भीतर परिवादी को बीमा क्लेम की शेष राशि 4 लाख 49 हजार 211 रुपए और इस धनराशि पर परिवादी के बीमा क्लेम को अस्वीकार करने की तिथि 15 सितंबर 2022 से ब्याज समेत खर्च भी अदा करे। इसके अलावा मानसिक वेदना की क्षतिपूर्ति के लिए 20 हजार और वाद व्यय के रूप में 10 हजार का भुगतान अलग से करे। मामले की सुनवाई फोरम के अध्यक्ष रमेश कुमार जायसवाल, सदस्य विजयलक्ष्मी थापा और लक्ष्मण रावत की खंडपीठ में हुई।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!