उत्तराखंड

मारपीट में दस-दस हजार के अर्थदंड से दंडित किया

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बागेश्वर। मुख्य न्यायिक मजिस्टेट मंजू मुंडे की अदालत ने एक आरोपी को मारपीट और गालीगलौच के मामले में अलग अलग धाराओं में दस-दस हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। साथ ही न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि को भी दंड में माना है। साथ ही दस हजार का प्रतिकर देने को कहा है। मामले के अनुसार वादी भाटनीकोट कासनीधार महेंद्र सिंह का पड़ोसी नवीन सिंह उसके घर को जाने वाले बिजली के तार को क्षतिग्रस्त कर रहा था। जिस पर महेंद्र ने उससे ऐसा करने को मना किया। जिस पर नवीन ने महेंद्र पर पथराव किया, जिससे महेंद्र को चोट आ गई। इस बीच महेंद्र की पत्नी वहां पहुंची तो उसे भी पत्थरों से चोट आ गई। जिस पर दोनों घायलों को 108 के माध्यम से चिकित्सालय पहुंचाया तथा कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस ने मामला धारा 504, 324, 506 में दर्ज किया व आरोप पत्र सीजेएम की अदालत में दर्ज किया। अभियोजन पक्ष के नामिक अधिवक्ता मोहन राम आर्या ने कुल पांच गवाह परीक्षित कराए जिस पर अदालत ने धारा 323 पर न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के कारावास व दस हजार के अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही 506 आईपीसी में जेल में बिताई गई अवधि के दंड से तथा दस हजार के अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही महेंद्र सिंह को जुर्माने की धनराशि से दस हजार प्रतिकर देने को कहा है।

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