चैक बाउंस में आरोपी को छ: माह का कारावास

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जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार : न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रज्ञा तिवारी की अदालत ने चैक बाउंस के एक मामले में आरोपी को छ: माह के साधारण कारावास सुनाया है। साथ ही आरोपित पर 14.75 लाख का जुर्माना भी लगाया है।
लालपानी निवासी संतोष रावत की ओर से 26 फरवरी 2022 को न्यायालय में वाद दाखिल किया गया। जिसमें कहा गया कि राजेंद्र सिंह ने उन्हें टिहरी जिले के कोटेश्वर में सब स्टेशन में साइट लेवलिंग व सुरक्षा दीवार आदि कार्यों के लिए श्रमिक मुहैया करवाने व कार्य की देखरेख का जिम्मा सौंपा। उन्होंने राजेंद्र सिंह को साइट पर श्रमिक मुहैया करवाए। साथ ही स्वयं भी कार्य की देखरेख की। कार्य संपन्न होने तक उनका राजेंद्र सिंह की ओर 14.70 लाख बकाया हो गया। उन्होंने धनराशि मांगी तो राजेंद्र सिंह भुगतान में आनाकानी करने लगे। काफी बार तकाजा करने के बाद 30 सितंबर 2021 को राजेंद्र सिंह ने उन्हें उक्त धनराशि का चैक सौंप दिया। लेकिन, 28 दिसंबर 2021 को वह चैक बाउंस हो गया। मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में चल रही थी, जहां न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रज्ञा तिवारी ने राजेंद्र सिंह को छ: माह का साधारण कारावास और 14.75 लाख का जुर्माना सुनाया। जुर्माने में से पांच हजार की धनराशि राज्य सरकार के खाते में जमा होगी। जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

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