दिल्ली ,आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत छह आरोपियों को अदालत ने इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के अफसर अंकित शर्मा की हत्या में दोषी करार दिया। अंकित की हत्या 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़के दंगों के दौरान की गई थी। वहीं, भाजपा ने ताहिर हुसैन के दोषी करार दिए जाने पर आम आदमी पार्टी को घेरा है।
कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने हुसैन को आईपीसी की धारा 302 हत्या समेत कई धाराओं में दोषी ठहराया। उसे सरकारी आदेश की अवहेलना, लोगों के बीच धर्म के नाम पर शत्रुता फैलाने, दंगा और बलवा करने, घातक हथियार रखने, सामूहिक अपराध, किसी को गुप्त रूप से कैद करने के आरोपों में दोषी पाया गया। हालांकि, कोर्ट ने आपराधिक साजिश रचने और बतौर लोकसेवक अपराध करने के आरोपों से उसे बरी कर दिया।
दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा, ‘ताहिर हुसैन अंकित शर्मा की हत्या में शामिल है, न्यायालय ने ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया है। ताहिर हुसैन उसके साथियों द्वारा एक भयानक साजिश रची गई थी। ताहिर हुसैन इस साजिश में सिर्फ एक एक्टर है, इसके डायरेक्टर तो कोई और हैं, मास्टरमाइंड कोई और लोग हैं। ताहिर हुसैन के हाथों में खंजर दिया गया। इस मामले में और लोग भी शामिल हैं, जो बचे हुए हैं। दंगों के पीछे काम करने वाले लोगों की भूमिका भी सामने आएगी और कानून उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगा।’