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अनलाक-4 की गाइड लाइन जारी, शुरू होगी मेट्रो सेवा

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बंद रहेंगे स्कूल, जानें और किन पर दी गई रियायतें
नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार ने 30 सितंबर तक लागू रहने वाले अनलक 4 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। सबसे बड़ी बात यह कि देशभर में मेट्रो सेवाओं को बहाल करने की हरी झंडी दी गई है। गाइडलाइन के मुताबिक, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, रेल मंत्रालय और गृह मंत्रालय से सलाह लेने के बाद मेट्रो रेल सेवाओं को आगामी सात सितंबर से क्रमबद्घ तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।
अनलॉक-4 के लिए जारी गाइडलाइंस में किन सुविधाओं को मिली है इजाजत और किन पर बरकरार रखी गई है पाबंदियां़.़ दिल्ली मेट्रो रेल कर्पोरेशन ने कहा है कि केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार दिल्ली मेट्रो सात सितंबर से अपनी सेवाओं को सार्वजनिक रूप से फिर से शुरू करेगी। मेट्रो के संचालन को लेकर विस्तृत एओपी जारी की जाएगी। इसके बाद आम लोगों के लिए मेट्रो के इस्तमाल संबंधी निर्देश भी जारी होंगे़.़ दिशा निर्देशों में यह भी कहा गया है कि सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्तिक, धार्मिक, राजनीतिक समारोह और अन्य जमावड़ों को 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ 21 सितंबर से अनुमति दी जाएगी। अब कोई भी राज्य बिना केंद्र सरकार की इजाजत के अलग से लकडाउन नहीं लगा सकता है। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें केंद्र सरकार के परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किसी भी स्थानीय स्तर पर लकडाउन नहीं लगाएंगी। कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक लकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाएगा। आगामी 21 सितंबर से खुली हवा वाले थिएटरों (ओपन-एयर थिएटर को छोड़कर) को खोलने की अनुमति होगी। स्कूल-कलेज 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। इस अवधि तक अनलाइन और दूरस्घ्थ शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। नई गाइड लाइन में स्कूल कालेजों को भले ही बंद रखने को कहा गया है लेकिन राज्य और केंद्र शासित सरकारें अनलाइन टीचिंग, टेली काउंसलिंग और उससे जुड़े कार्यों के लिए 50 फीसद टीचिंग और नन टीचिंग स्टाफ को बुला सकती हैं। यही नहीं गाइड लाइन में यह भी कहा गया है कि 9वीं से 12वीं के स्टूडेंट अपने शिक्षकों से मिलने जा सकते हैं। सभी को सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी। दुकानों पर ग्राहकों के बीच भी सोशल डिस्टेंसिंग रखना अनिवार्य होगा। यहां तक कि इस पर गृह मंत्रालय खुद नजर रखेगा। पहले की तरह ही 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं दूसरी घातक बीमारियों से जूझ रहे लोगों को जरूरी ना होने की दशा में बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है।
इन गतिविधियों को इजाजत नहीं
1- सिनेमा हल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर (ओपन-एयर थिएटर को छोड़कर) और इसी तरह के स्थान।2- केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अनुमति के अलावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा।

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