बिग ब्रेकिंग

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रेलवे की जमीन पर अवैध तरीके से काबिज लोगोंं पर पीपीएक्ट के तहत कार्रवाई करने के दिए निर्देश

Spread the love
Backup_of_Backup_of_add

नैनीताल । उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अवैध तरीके से काबिज लोगोंं पर पीपीएक्ट(सरकारी स्थान अप्राधित अधिभोगियों की बेदखलीश् अधिनियम, 1971)के तहत कार्रवाई करनेके निर्देश दिए हैं।
हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए बुधवार कोरेलवे को आदेश दिया है कि वह अतिक्रमणकारियों पर तीन महीने के भीतर पीपी एक्ट के तहत कार्रवाई करें। कोर्ट ने डीएम को भी आदेश दिया है कि जमीन पर हुए कब्जे को लेकर सर्वे कराया जाए औरउसकी रिपोर्ट सात अप्रैल तक कोर्ट में पेश करें।
कोर्ट ने हल्द्वानी निवासी रविशंकर जोशी की जनहित याचिका पर सुनवाई के उपरांत ये निर्देश दिए हैं। जोशी ने याचिका में कहा था कि गफूरबस्ती में रेलवे की भूमि पर 4365 अतिक्रमणकारियों ने कब्जा किया हुआ है। पूर्व में भी 2016 में हाईकोर्ट ने उक्त अतिक्रमण को हटाने के आदेश दिए थे।
विपक्षी गणों ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को तीन महीने में अतिक्रमणकारियों के प्रार्थना पत्रों की सुनवाई के बाद ही कार्रवाई करने के आदेश देते हुए उसे 31 मार्च 2020 तक का समय दिया था।
इस पर अब तक कार्रवाई नहीं होने परजोशी ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की। इस पर रेलवे ने कार्रवाईके लिए कोर्ट से कुछ और समय की मांग की थी, जिस पर बुधवार कोकोर्ट ने यह निर्देश दिया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!