चेक बाउंस मामले में आरोपी को छह माह की सजा, 4.50 लाख का अर्थदंड

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अल्मोड़ा। न्यायिक मजिस्ट्रेट शुभांगी गुप्ता की अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी को छह माह के कारावास और 4.50 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अधिवक्ता भगवती प्रसाद पंत ने बताया कि यह मामला जून 2023 का है, जब न्यू ऑफिसर्स कॉलोनी निवासी परिवादी वीरेंद्र कार्की ने भनारतोली, बागेश्वर निवासी भाष्कर जोशी को 4.56 लाख रुपये उधार दिए थे। आरोपित ने रकम जल्द लौटाने का वादा किया था। कुछ समय बाद जोशी ने 20 हजार रुपये नगद लौटाए और शेष राशि के लिए चार लाख 36 हजार का चेक दिया, जो बैंक में जमा करने पर बाउंस हो गया। चेक बाउंस होने के बाद कार्की ने कानूनी नोटिस भेजा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। अंततः उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए छह माह की कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 4.50 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

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