बद्रीनाथ हाईवे पर अतिक्रमण 15 दिन में हटाने के निर्देश
अतिक्रमणकारियों के दस्तावेजों की होगी जांच
कोटद्वार। बद्रीनाथ हाईवे पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अब हाईकोर्ट सख्ती से पेश आ रहा है और इन अतिक्रमणों को तत्काल हटाने के लिए नगर निगम को आदेश दिए गए है। उत्तराखंड हाइकोर्ट ने कोटद्वार में नजूल भूमि व बद्रीनाथ हाइवे पर अतिक्रमण करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अपने पूर्व के आदेश मे संसोधन करते हुए नगर निगम कोटद्वार को निर्देश दिए है कि 15 दिन के भीतर अतिक्रमणकारियों के कागजो की जांच कर लें और दो माह के भीतर अतिक्रमण को हटाए। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश आरएस चौहान व न्यायमुर्ति्त आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में हुई।पूर्व में कोर्ट ने नजूल भूमि व हाइवे के आसपास हए अतिक्रमण को आठ शप्ताह के भीतर हटाने के आदेश दिये थे। जिस पर कुछ अतिक्रमणकारी सुप्रीम कोर्ट चले गए थे सुप्रीम कोर्ट ने यथा स्थिति बनाये रखने के आदेश दिए थे। मामले के अनुसार कोटद्वार निवासी मुजीब नैथानी ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि कोटद्वार में नजूल भूमि व बद्रीनाथ हाइवे पर लोगो ने अतिक्रमण करके निर्माण कार्य किया जा रहा है जिससे हाइवे सँकरी हो गया है और आये दिन जाम लगा रहता है इसलिए इस पर से अतिक्रमण को हटाया जाए ।