उत्तराखंड

उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त टीम ने किया हरिनाग माइंस का निरीक्षण

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बागेश्वर। उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त टीम ने रीमा के दुलम पड़गड़ क्षेत्र में हरिनाग माइंस का निरीक्षण किया। जांच टीम में पूर्व आईएएस अजय कुमार लाल समेत एडवोकेट आदि ने खान क्षेत्र में कई अनियमितताएं पाई जिन्हें उच्च न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा। हरिनगर माइंस में लंबे समय से ग्रामीण खान नियमों का पालन न करने का आरोप लगा रहे हैं। परंतु किसी ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, इससे आहत कुछ ग्रामीणों ने इस संबंध में उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी। जिस पर उच्च न्यायालय ने इसकी जांच के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए तथा पूर्व आइएएस अधिकारी को भी इसमें शामिल किया। टीम के अधिकारियों व कोर्ट कमिश्नर समेत सदस्यों ने खान क्षेत्र का दौरा किया। जिसमें टीम के समक्ष ग्रामीणों ने कहा कि अनुबंध के अनुसार खान मालिक ने रीमा बनलेख अश्व मार्ग से माल के ढुलान की अनुमति ली है, जबकि अश्व मार्ग से ढुलान न करके मोटर मार्ग से ढुलान किया जा रहा है। जो कि अनुचित है। इसके अलावा खान मालिक पर आरोप लगाया गया था कि पहले साल तीन मीटर गहराई तक ही खनन किया जाता है, परंतु खान मालिक ने कहीं कहीं पर नियमों को ताक में रखकर बीस-बीस मीटर तक खनन किया है तथा गड्ढों को पाटा नहीं है। जिसे ग्रामीणों ने टीम के समक्ष रखा। टीम में पूर्व आइएएस अजय कुमार लाल समेत एडवोकेट सचिन मोहन मेहता व दुष्यंत जैन समेत जिला प्रभागीय वनाधिकारी हिमांशु बागरी, उपजिलाधिकारी मोनिका सिंह आदि शामिल थे।

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