राणा प्रताप हत्याकांड में पत्नी-प्रेमी सहित तीन को आजीवन कारावास
रुद्रपुर। तीन साल पहले युवक की हत्या के मामले में अपर जिला और सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पत्नी, उसके प्रेमी और प्रेमी की पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। आरोपियों पर 35-35 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मी नारायण पटवा ने बताया कि चार अप्रैल 2019 को गंगापुर रोड पर एक शव मिला था। इसकी शिनाख्त राणा प्रताप सिंह निवासी ष्णा कलोनी थाना ट्रांजिट र्केप के नाम से हुयी थी। मामले में पिता सुरेंद्र सिंह और भाई शिवाजी ने मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच के बाद 11 अप्रैल 2019 को लखनऊ से आरोपी अनिल सिंह को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में अनिल ने बताया कि उसके राणा प्रताप की पत्नी कल्पना से संबंध थे। इसे लेकर दंपति में विवाद होता था। तीन अप्रैल को अनिल ने राणा प्रताप को उत्तम के घर मछली खाने और शराब पीने के लिये बुलाया। राणा प्रताप के बेसुध होकर लेटने पर उसने फावड़े के हत्थे से वार कर उसे मार डाला था। यह भी पता चला कि अनिल की पत्नी रुक्मिणी ने हत्या और सबूत मिटाने में उसकी मदद की थी। पुलिस ने कल्पना और रुक्मिणी को भी गिरफ्तार कर लिया था।मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनी शुक्ला की अदालत में हुई। एडीजीसी पटवा ने अदालत में 13 गवाह पेश किये। दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अदालत ने राणा प्रताप हत्याकांड के दोषी अनिल कुमार सिंह, कल्पना सिंह और रुक्मिणी को दोषी करार देते हुये आजीवन कारावास की सजा सुनायी।