चैक बाउंस में तीन माह का कारावास

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जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार : न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रज्ञा तिवारी की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में महिला को तीन माह का कारावास व एक लाख 75 हजार रूपये का आर्थिक दंड दिया है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
परिवादिनी धु्रवपुर निवासी रितू नेगी की ओर से एक अगस्त 2023 को न्यायालय में शिकायत की गई थी। जिसमें उन्होंने बताया था कि अभियुक्त ने उनसे धनराशि उधार ली थी। लेकिन, धनराशि वापस नहीं लौटा रही थी। जिसके बाद उन्होनें लगातार धनराशि वापस मांगने का प्रयास किया। जिसके बाद अभियुक्त की ओर से भारतीय स्टेट बैंक शाखा देवी रोड का एक चैक उन्हें दिया गया। बताया कि चैक को बैंक में भुगतान के लिए लगाते ही वह अपर्याप्त धनराशि नहीं होने के कारण अनादृत हो गया। जिसके बाद उन्होंने अपने अधिवक्ता प्रवेश रावत व अविरल पंत की ओर से अभियुक्त पर नोटिस जारी किया। अधिवक्ता प्रदेश रावत व अविरल पंत ने बताया कि न्यायालय ने अभियुक्त गंगोत्री देवी को तीन माह के साधारण कारावास व एक लाख 75 हजार रुपये के आर्थिक दंड की सजा दी है। जिसमें से पांच हजार रुपये राज्य सरकार के खाते में जाम किए जाएंगे।

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