कोटद्वार-पौड़ी

गोखले और बदरीनाथ मार्ग से जल्द हटेगा अतिक्रमण

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जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार। हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम ने शहर के सबसे व्यस्त गोखले और बदरीनाथ मार्ग से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी है। नगर निगम की जल्द ही उक्त मार्ग से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाएगी।
विगत बुधवार को हाईकोर्ट ने कोटद्वार में नगर निगम की नजूल भूमि और बदरीनाथ मार्ग से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिया था। कोटद्वार निवासी मुजीव नैथानी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर कहा था कि कोटद्वार नगर निगम की जमीन पर अवैध कब्जा कर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया गया है। साथ ही बदरीनाथ हाईवे पर भी फुटपाथ की जमीन पर अतिक्रमण किया गया है। याचिका में कहा गया था कि कई बार जिला प्रशासन और सरकार ने इन अतिक्रमणकारियों को चिन्हित किया, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई आज तक नहीं की गई। ज्ञातव्य हो कि कोटद्वार में राष्ट्रीय राजमार्ग बदरीनाथ रोड़ पर आम जनता की सुविधाओं के लिए बनाए गए फुटपाथ एवं क्षेत्र में नजूल भूमि पर अतिक्रमण कर दिया था जिसे प्रशासन व संबंधित विभाग ने चिन्हित कर अतिक्रमण कारियों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया था, किंतु प्रशासन व विभाग अतिक्रमण हटाने का नोटिस देकर दो साल तक भूल गए थे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब नगर निगम प्रशासन अतिक्रमण को हटाने की प्रक्रिया शुरू करने में जुट गया है। प्रशासन ने वर्ष 2017 में गोखल मार्ग पर 72 अतिक्रमणकारियों को चिन्हित किया था। वहीं राष्ट्रीय मार्ग पर वर्ष 2018 में करीब 140 अतिक्रमणकारियों को चिन्हित किया था, लेकिन अभी तक इस पर कोई भाी कार्यवाही नहीं हो पाई है। अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्यवाही न होने से अतिक्रमणकारियों के हौंसले बुलन्द है। इसी का नतीजा है कि अब रेहड़ी, ठेली व फड़ व्यापारियों ने पटेल मार्ग के दोनों ओर अतिक्रमण कर लिया है। पटेल मार्ग पर फैले अतिक्रमण के कारण इस मार्ग पर हर समय जाम की स्थिति बनी रहती है।
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क्या कहते है नगर आयुक्त
कोटद्वार। नगर निगम के नगर आयुक्त पीएल शाह ने बताया कि बदरीनाथ और गोखले मार्ग से अतिक्रमण हटाने का माननीय हाईकोर्ट और जिलाधिकारी का आदेश मिल गया है। तत्काल अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू कर देगें। उन्होंने बताया कि पूर्व में अतिक्रमण चिन्हित किया गया था, लेकिन हो सकता है कि कहीं पर लगाये गये पेंट के निशान मिट गये हो, इसलिए दोबारा से अतिक्रमण को चिन्हित करने की कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही शुरू की जाएगी। नगर आयुक्त ने बताया कि अगर किसी प्रकार का विरोध होता है तो पुलिस प्रशासन की मदद लेकर माननीय हाईकोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा। गोखले और बदरीनाथ मार्ग से अतिक्रमण हटाने के बाद अन्य स्थानों पर नियमानुसार अतिक्रमण हटाया जाएगा।

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